शत्रुघ्न सिन्हा ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत, बोले- मांसाहार पर भी लगे प्रतिबंध

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को देशभर में नॉनवेज भोजन पर प्रतिबंधन लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की सराहना की है। हालांकि उन्होंने इसको लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं।
उन्होंने कहा कि केवल गोमांस ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से सभी प्रकार के नॉनवेज भोजन पर देशभर में प्रतिबंध लगाना चाहिए। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रथम दृष्टया में सराहनीय है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा। लेकिन इसमें कई बारीकियां और खामियां हैं।
न केवल गोमांस, बल्कि सामान्य रूप से मांसाहारी भोजन पर भी देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो नियम उत्तर भारत में लागू किए जा सकते हैं, उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का मसौदा तैयार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, “Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU
— ANI (@ANI) February 4, 2025
उत्तराखंड में यूसीसी लागू
आपको बता दें कि उत्तराखंड ने 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट, 2024 विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को सरल बनाएगा, जिनमें विवाह, तलाक, वंशानुक्रम और उत्तराधिकार से संबंधित कानून शामिल हैं।
गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी
शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा की गई उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने गुजरात में UCC को लागू करने की दिशा में एक पांच सदस्यीय समिति के गठन की बात कही है। यह समिति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की जाएगी।
इसे 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। गुजरात सरकार ने 2022 में यूसीसी की आवश्यकता की जांच करने के लिए समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य इस कानून के लागू होने की संभावना पर विचार करना है।
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