Supreme Court Verdict on Article 370: जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश, लद्दाख बना रहेगा केंद्रशासित प्रदेश
नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court Verdict on Article 370: अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 में साफ कहा गया था कि ये अस्थायी था और ट्रांजिशन के लिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी संप्रभुता नहीं रह जाती है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया। लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना रहेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तैयारी करे, ताकि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाए। केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था।
उन्होंने आगे कहा कि सेना का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना है न कि उसकी तैनाती राज्य में की जाए। पिछले कई सालों से जम्मू-कश्मीर मुश्किल दौर से गुजरा है। आम लोगों को मुश्किल हो रही है। ज्ञात हो कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाया है।
राष्ट्रपति को राज्य में बदलाव करने का अधिकार
जस्टिस कौल ने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्य में बदलाव करने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार ने खुद कहा कि जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा को निलंबित रखा गया है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर राष्ट्रपति ले सकते हैं फैसला
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के फैसले यानी एग्जेक्युटिव का फैसला उचित करार दिया गया। यानी 370 को हटाने का फैसला सही है। राष्ट्रपति अगर 370 में फैसला देते हैं तो वह स्पेशल परिस्थितियों में दे सकते हैं, उस पर कोर्ट का दखल नहीं हो सकता है। 370 (1)(डी) के तहत राष्ट्रपति को विधानसभा से सहमति लेकर राज्य के मामले में फैसला देने की बाध्यता नहीं है। इसके तहत राष्ट्रपति राज्य के बारे में केंद्र सरकार से सिफारिश ले सकते हैं क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है। भारत का संविधान राज्य पर पूरी तरह से लागू है।