सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, क्या महिला पर दुष्कर्म का केस दर्ज हो सकता ; जानें क्या है पूरा है मामला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने पर सहमत हो गया है कि क्या किसी महिला पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जा सकता है? एक बुजुर्ग महिला ने दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत याचिका के लिए शीर्ष कोर्ट का रुख किया है। पुत्रवधू द्वारा दर्ज कराए मामले में उसका बेटा भी आरोपित है। सुप्रीम कोर्ट ने 61 वर्षीय महिला की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा है।

मामले में याचिकाकर्ता महिला को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया

 

इस मुद्दे की समीक्षा के लिए सहमत होते हुए जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, लेकिन साथ ही उन्हें अपराध की जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि आइपीसी की धारा 376(2)(एन) (बार-बार दुष्कर्म) के आरोप को छोड़कर एफआइआर में अन्य सभी धाराएं जमानती हैं। इस धारा के तहत दोषसिद्धि पर कम से कम 10 साल की कैद का प्रविधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए मल्होत्रा ने कहा कि किसी महिला पर दुराचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

ये है पूरा मामला

 

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता शुरू में पंजाब निवासी विधवा महिला के अमेरिका में रह रहे बड़े बेटे के साथ संपर्क में थी हालांकि, दोनों कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने एक वर्चुअल तरीके से आयोजित विवाह समारोह में महिला के बेटे के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद महिला (सास) के साथ रहना शुरू कर दिया। बाद में महिला का छोटा बेटा पुर्तगाल से उनसे मिलने आया।

बड़े बेटे के साथ शादी खत्म करने के लिए 11 लाख रुपये दिए

महिला ने दावा किया है कि उसके छोटे बेटे के आने के बाद शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने उस पर उसके बड़े बेटे के साथ इस विवाह को समाप्त करने का दबाव डाला। जब छोटा बेटा पुर्तगाल जाने लगा तो शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाए लेकिन बेटा अकेला ही चला गया। प्राथमिकी के अनुसार जब दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया तो एक समझौता हुआ और महिला ने शिकायतकर्ता को अपने बड़े बेटे के साथ शादी खत्म करने के लिए 11 लाख रुपये दिए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और विधवा महिला और उसके छोटे बेटे के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करा दी।

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