Big Breaking: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली मंजूरी

प्रयागराज, BNM News:  मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विवादित परिसर में अधिवक्ता आयुक्त के निगरानी में सर्वे कराने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते सर्वे के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भगवान श्रीकृष्ण ट्रस्ट और 7 अन्य लोगों के जरिए सर्वें के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर शाही ईदगाह कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि, एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा।

याचिका में यह मांग की गई थी

दरअसल, भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार, ‘आवेदन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। याचिका में कहा गया था, वहां ‘शेषनाग’ की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं। उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है।

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