यूपी में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अब मिलेगी उम्रकैद की सजा, योगी सरकार ने सदन में रखा बिल

लखनऊ, बीएनएम न्यूजः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन विधान सभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का नाम ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक’ है। इस विधेयक में कई अपराधों के लिए सजा को दुगनी करने का प्रस्ताव रखा गया है, साथ ही ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

राज्य में धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह पर लगाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह कदम राज्य में धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह के मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया है। सरकार का मानना है कि इस प्रकार के अपराध समाज में अशांति फैलाते हैं और महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर, जबरन, लालच देकर या किसी भी प्रकार के दबाव में धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

 लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान

विधेयक में लव जिहाद को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी से विवाह करता है और यह साबित हो जाता है कि उसने ऐसा केवल धर्म परिवर्तन के लिए किया है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह प्रावधान समाज में बढ़ते हुए लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार के मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो कि एक बड़ी राशि हो सकती है।

विपक्ष का आरोप: धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

विपक्ष ने इस विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस विधेयक का उपयोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है और यह संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है।

सरकार का तर्क है कि यह विधेयक समाज की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उनका कहना है कि राज्य में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें धर्म परिवर्तन के लिए जबरन या धोखा देकर विवाह किए गए हैं। इन मामलों में महिलाओं का शोषण किया गया है और उनके अधिकारों का हनन हुआ है।

यह विधेयक अब विधान सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है और जल्द ही इस पर मतदान होगा। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो यह उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों पर एक मजबूत कानून बनेगा। समाज के विभिन्न वर्गों में इस विधेयक को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है और सभी की नजरें अब विधान सभा के आगामी सत्रों पर टिकी हुई हैं।

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