फ्लाइट में टूटा महिला का बैग, एयर इंडिया को ब्याज सहित देना होगा जुर्मा ना

चंडीगढ़, बीएनएम न्यूज। एयर इंडिया की फ्लाइट में डाक्टर की पत्नी का बैग (लगेज) टूट गया। चंडीगढ़ में रहने वाली महिला ईरा डोमुन ने इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में की। आयोग ने एयर इंडिया को बैग की कीमत छह हजार रुपये ब्याज सहित शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश दिया है। वहीं शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए दो हजार रुपये जुर्माना और दो हजार रुपये बतौर मुकदमा खर्च भी देने होंगे।

चंडीगढ़ के डाक्टर की पत्नी ने एयर इंडिया के खिलाफ की थी शिकायत

शिकायतकर्ता ईरा डोमुन ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि 25 दिसंबर, 2021 को उन्होंने अपनी मां के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट से चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा की थी। उसी दिन वह उसी एयरलाइंस से गोवा से दिल्ली लौटी थीं। 26 दिसंबर, 2021 को वह एयर इंडिया एयलाइंस से ही दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचीं। शिकायतकर्ता ने अपना सामान गोवा से सीधे चंडीगढ़ के लिए बुक करवाया था। चंडीगढ़ पहुंचने पर शिकायतकर्ता को उनका नया सिल्वर ग्रे बैग टूटा हुआ मिला। ईरा डोमुन ने उसी समय चंडीगढ़ स्थित एयर इंडिया एयरलाइंस दफ्तर में इसकी शिकायत की। एयरलाइंस अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द बैग को ठीक करवा दिया जाएगा या उसे बदल दिया जाएगा। अगले दिन शिकायतकर्ता ने एयरलाइंस के कार्यालय में बैग को उन्हें सौंप दिया।

बैग में रखा सामान भी टूटा था

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बैग भीतर रखा कुछ सामान भी टूटा हुआ था, जिसकी कीमत नौ हजार रुपये थी। बैग बिल्कुल नया था और उसकी कीमत छह हजार रुपये थी। 15 दिनों के बाद शिकायतकर्ता बैग की स्थिति जानने के लिए एयरलाइंस कंपनी के कार्यालय गई, लेकिन बैग नहीं बदला गया। उन्होंने बैग और टूटे हुए सामान के बदले उन्हें भुगतान करने की मांग की, लेकिन छह महीने से अधिक समय तक शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत आयोग सी की।

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