हरियाणा के इस गांव में डीजे बजाने ,पटाखे फोड़ने पर लगी पाबंदी नियम का उल्लंघन करने वाले को देना होगा 51000 का हर्जाना।

नरेन्द्र सहारण कलायत, हरियाणा में अपने पंचायत फसलों को लेकर मशहूर सहारण खाप के अंतर्गत सबसे बड़े नगर खेड़े का विराजमान गांव खरक पांडवा अपने पंचायत फैसले को लेकर फिर एक बार सुर्खियों में है। खरक पांडवा के मध्य बड़ी चौपल में ग्रामवासी व ग्राम पंचायत ने सामूहिक फैसला लिया गया है।ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सुरेश सहारण ने बताया कि गांव मैं डीजे व आतिशबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि गांव की युवा पीढ़ी को धन का सदुपयोग करना चाहिए व कुसंगति से बचकर सदमार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए।
ये है मुख्य सामूहिक निर्णय
खरक_पाण्डवा में समूहिक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, गांव में शांति बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं। इसमें प्रमुख निर्णय यह है कि
डीजे बंदी – गांव में अब डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को रोकना और गांव के निवासियों को शांति प्रदान करना है। अब ट्रैक्टरों पर भी स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।
आतिशबाजी बंदी – आतिशबाजी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शांति बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
जुर्माना – यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 51,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई व खेल में सहयोग करेगी ग्राम पंचायत एवं गांव की खेल कमेटी।
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सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में गरीब परिवार से संबंधित बच्चे जो पढ़ने लिखने में बेहतर बेहतर है आर्थिक कमजोर होने के कारण बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे और जो बच्चे खेलों में उत्कृष्ट है जिन्हें पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पा रहा, ऐसे बच्चों के लिए ग्राम पंचायत व खरक पांडवा खेल कमेटी पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है।