Shri Krishna Janmbhumi Row: मुस्लिम पक्ष को SC से झटका, HC के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज। Shri Krishna Janmbhumi Row: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्ज़िद पक्ष की वह याचिका है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है. वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। कानून के मुताबिक नए आदेश के लिए नई याचिका दाखिल करनी होगी।
नए सिरे से मामले को यहां चुनौती दी जाए
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमारे यहां सिर्फ ट्रांसफर का मामला है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसे पक्षकार द्वारा नए सिरे से यहां चुनौती दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को सुनवाई करेगा, लेकिन अगर कोई पक्ष चाहे तो पक्षकार मेंशन कर सकते हैं।
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इस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ‘शाही ईदगाह मामले में गुरुवार को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे।’
एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में आशंका जताई थी, वही हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि वकील हुजैफा ने कहा कि हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सर्वे को लेकर आदेश देने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोई वेकेशन बेंच भी नहीं है।
मथुरा की शाही ईदगाह में भी होगा सर्वे, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर फैसला सुनाते हुए सर्वे कराने की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। यहां पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद में सर्वे कराने की मांग की गई थी। इस पर अलग-अलग 18 याचिकाएं डाली गई थीं।
18 दिसंबर को सर्वे को लेकर सुनाएगा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराए जाने की मंजूरी के साथ यह भी आदेश दिया कि यहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। हालांकि, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से यह थोड़ा अलग सर्वे होगा। ज्ञानवापी में कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराया था। मथुरा शाही मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा? और इस सर्वे के लिए कितने दिनों का वक्त मिलेगा? इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन ने पिछले महीने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।