Sim Card Rules: संचार मत्रालय ने बदले मोबाइल कनेक्शन खरीदने के नियम, 1 जनवरी से KYC रूल में होगा यह बदलाव

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज। संचार मंत्रालय 1 जनवरी, 2024 से नया मोबाइल कनेक्शन खरीदने (New Mobile Connection) के नियम में बदलाव किया है। इससे अब नया सिम कार्ड खरीदना आसान हो गया है। देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग (Telecom Ministry) ने जानकारी दी है कि अब नया सिम कार्ड लेने के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी (Paper Based KYC) पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ऐसे में अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए केवल डिजिटल या ई-केवाईसी (e-KYC) जमा करना होगा।

मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

संचार मंत्रालय के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है कि नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी होगा और अब पेपर बेस्ड केवाईसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहने वाले हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पहले सिम कार्ड लेने के लिए आप ई-केवाईसी के साथ ही पेपर बेस्ड केवाईसी भी कर सकते थे, मगर अब इसे 1 जनवरी से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

1 दिसंबर, 2023 से सिम कार्ड के नियम में हुआ है बदलाव

 

इससे पहले संचार मंत्रालय ने सिम कार्ड संबंधित एक और नियम में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में सिम जारी करने के नियम को लागू किया है। सिम कार्ड लेने से पहले केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है और अब सिम खरीदने वाले के साथ सिम बेचने वाले को भी पंजीकृत किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक साथ कई सिम कार्ड खरीदता है तो वह इसे केवल व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से ही खरीद सकता है।

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