हर वयस्क को अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार, साथ रहने से कोई रोक नहीं सकता: हाई कोर्ट

प्रयागराज, बीएनएम न्यूजः Allahabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बालिग को बिना शादी किए अपनी पसंद से किसी के साथ रहने या शादी करने से कोई रोक नहीं सकता है। यह उसे आर्टिकल-21 से मिले जीवन का मूल अधिकार है।

हाईकोर्ट ने वयस्क याचियों के खिलाफ अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद कर दी। कोर्ट ने कहा- राज्य का दायित्व है कि मानव जीवन की रक्षा करें। कोर्ट ने उस मजिस्ट्रेट की आलोचना की है जिसके सामने वयस्क लड़की ने अपने चाचा व परिवार से जान का खतरा बताया और मजिस्ट्रेट ने FIR की बजाय उन्हीं लोगों को लड़की की अभिरक्षा सौंप दी। जिनसे उसने जीवन को खतरा बताया था।

कोर्ट ने कहा-आनर किलिंग की घटनाओं से कोई अनजान नहीं है, इसलिए मानव जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने नाजिया अंसारी व हिदायत की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने कहा-किसी वयस्क को दूसरे की अभिरक्षा में नहीं सौंपा जा सकता और उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ उसे रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा- लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष जीवन को खतरे के बयान के बाद आरोपी पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी।

एसपी सिद्धार्थनगर व एसएचओ बांसी कोई कार्रवाई न करने के लिए समान रूप से जवाबदेह हैं। उन्होंने याची को सुरक्षा नहीं दी। कोर्ट ने याचियों के खिलाफ बांसी थाने में चाचा मोहम्मद जहीर द्वारा दर्ज कराई FIR रद कर दी है। पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि याची जहां चाहे जा सकती है। उसके चाचा या परिवार वाले उसे कोई नुकसान न पहुंचाने पाएं, अन्यथा वे कोर्ट के प्रति जवाबदेह होंगे।

क्या है मामला

याची का कहना था कि उसकी आयु 21 साल है। वह बालिग है। अपनी मर्जी से घर छोड़ा और हैदराबाद में 17 अप्रैल 24 को मुस्लिम रीति से शादी की है। तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ ने शादी का प्रमाणपत्र भी दिया है।

इसके बावजूद चाचा ने अपहरण के आरोप में दर्ज FIR के तहत पुलिस ने याची के पति को अरेस्ट कर लिया और याची को अवैध अभिरक्षा में ले लिया तथा मजिस्ट्रेट के आदेश से उसे उसकी मर्जी के खिलाफ उसके चाचा को सौंप दिया गया। जिससे उसकी हत्या की उसने आशंका जताई थी।

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