Faridabad News: दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाते समय युवक को पड़ा दौरा, डूबने से मौत

नरेन्द्र सहारण, फरीदाबाद : Faridabad News: तिलपत स्थित एक स्वीमिंग पूल में नहाते समय युवक हन्नी की डूबने से मौत हो गई। स्वजन की मानें तो हन्नी को मिरगी के दौरे पड़ते थे। जिसको लेकर उसकी दवाई भी चल रही थी। ऐसे में युवक को स्वीमिंग के लिए भेजने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही यह भी बात सामने आई है कि युवकों के नहाने के दौरान कोई प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड पूल के आसपास उपस्थित नहीं था। अगर सुरक्षाकर्मी मौजूद होता तो वह युवक को देख लेता और उस सूरत में उसे बचाया जा सकता था। पुलिस के अनुसार स्वीमिंग पूल की गहराई चार से साढ़े चार से फीट थी, ऐसे में कोई युवक डूब नहीं सकता। खैर यह जांच का विषय है। यह भी जानकारी मिली है कि स्वीमिंग पूल बिना पंजीकरण के और मानकों को ताख पर रख कर चल रहा था।

सभी दोस्तों ने स्वीमिंग पूल से हन्नी को बाहर निकाला

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर-31 के गुरुद्वारा बाबा अमर दास में हन्नी अपने पिता गुरुमुख और मां के साथ रहता था। हन्नी के पिता गुरमुख सिंह गुरुद्वारे में ही सेवादार है। वह पिछले काफी सालों से गुरुद्वारे में ही रह रहे थे। हन्नी अपने दोस्तों के साथ तिलपत स्थित स्वीमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। वहां पर सभी दोस्त नहा रहे थे। इस दौरान एक दोस्त की नजर हन्नी पर पड़ी तो कोई हरकत नहीं पाई। इस पर सभी दोस्तों उसे बाहर निकाला व उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए। जहां पर डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हन्नी के साथ नहाने गए प्रियांशु, मनोज ने बताया कि हन्नी को नहाते समय दौरा आने का अंदेशा है। इसलिए किसी को भी उसके डूबने की जानकारी नहीं लगी। हन्नी ड्राइवर था और कुछ समय पहले उसने बीमार रहने की वजह से ड्राइवरी छोड़ दी थी। उसके दो भाई और दो बहन थी। यह घर में सबसे छोटा था। परिवार मूलरूप हस्तिनापुर मेरठ के रहने वाला है।।

स्वीमिंग पूल का नहीं था लाइसेंस

मामले के जांच अधिकारी धर्मपाल के अनुसार स्वीमिंग पूल की गहराई चार से साढ़े चार फीट है। ऐसे में पूल बहुत गहरा नहीं था। नहाते समय हन्नी को दौरा पड़ने का ही अंदेशा है। स्वीमिंग पूल बिना लाइसेंस के ही चल रहा था। घटना के बाद से मालिक फरार है। मालिक की तलाश की जा रही है।
एक साल पहले एनओसी देने पर खेल विभाग ने लगा दी थी रोक

200 से अधिक स्वीमिंग पूल चल रहे

जिला खेल अधिकारी देवेंद्र गुलिया ने बताया कि जिले में 200 से अधिक स्वीमिंग पूल चल रहे हैं। उन्होंने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया है। खेल निदेशालय की ओर से एक साल पहले आदेश जारी हुआ था कि निजी पूल संचालकों को एनओसी नहीं देनी है। क्योंकि यह पूल संचालक मानक को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में अगर किसी स्वीमिंग पूल में कोई घटना होती है तो एनओसी जारी करने वाले खेल विभाग पर सवाल खड़े होंगे।

स्वीमिंग पूल में हुए हादसे

-एक अक्टूबर 2023 को सेक्टर-86 में स्वीमिंग पूल में डूबने से अजय नाम के युवक की मौत
-5 मई 2022 को सेक्टर-87 के स्वीमिंग पूल में डूबकर विष्णु की मौत
-9 जून 2022 में सेक्टर-12 खेल परिसर में स्वीमिंग पूल में निरंजन की मौत

ये नियम और शर्तें पूरी करना जरूरी स्वीमिंग पूल संचालक को

-प्रशिक्षित लाइफ सेवर
-एनआईएस डिप्लोमा होल्डर, स्वीमिंग कोच
-स्विमिंग पूल में फिल्टरेशन प्लांट होना जरूरी
-तैराकों का मेडिकल सर्टिफिकेट
-स्विमिंग पूल की गहराई मार्क हो
-50 मीटर के स्विमिंग पूल में चार व 25 मीटर के स्वीमिंग पूल में दो लाइफ सेवर होने जरूरी
-ड्यूटी के दौरान लाइफ सेवर को पूल छोड़ कर नहीं जाना चाहिए
-पूल का पानी इतना साफ होना चाहिए की तलहटी साफ दिखाई दे

 

Tag- Haryana News, Faridabad News, swimming pool Death

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