Jaunpur News: जौनपुर के सुरेरी में 38 साल बाद थानाध्यक्ष की हत्या के 9 दोषियों को आजीवन कारावास, जानें- क्या है घटना का कारण

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः सुरेरी क्षेत्र के सिरोही ग्राम पंचायत के मोदक पुरवा में भूमि पर कब्जे के दौरान हुए विवाद में 38 वर्ष बाद थानाध्यक्ष की हत्या में जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है।
करीब 39 साल पहले सुरेरी थानाध्यक्ष अमरनाथ भारती की सिर कुचकर हुई हत्या के मामले में दोषी पाए गए 9 दोषियों को जिला जज की अदालत में उम्रकैद की सजा सुनायी गई। सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में कुल 23 आरोपी थे, जिसमें 9 लोगों की मुकदमे के दौरान ही मौत हो चुकी है, जबकि 8 दोषमुक्त किए गए।
18 दिसंबर 1985 की घटना
उप निरीक्षक बब्बन सिंह ने सुरेरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 18 दिसंबर 1985 को वह थानाध्यक्ष सुरेरी अमरनाथ भारती, उप निरीक्षक साहब लाल राय, कांस्टेबल हरिकेश व झुल्लन प्रसाद के साथ सुरेरी के पुरवा मोदक गांव में सुबह करीब पौने सात बजे पहुंचे थे। वहां बलिराम उर्फ बल्लर सिंह जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था।
उसे गिरफ्तार करके थाने की तरफ चले तभी करीब पौने आठ बजे सुखनंदन के खेत के पास गांव के शोभनाथ, ओमप्रकाश, जयप्रकाश, उत्तम, श्रीराम, नान्हक, सुखऊ, दुखंदर, मानिकचंद, चानिका, मोहन, रज्जब, नबीउल्ला, जल्ला व 50 अज्ञात लोग कट्टा, बल्लम, लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से पुलिस टीम पर हमला कर दिए।
थानाध्यक्ष अमरनाथ भारती पर बल्लम से हमला
सोभनाथ ने थानाध्यक्ष अमरनाथ भारती को पीछे से बल्लम से मारा। जब वह गिरे तो बलिराम उर्फ बल्लर उनके सीने पर चढ़कर ईंट से सिर कुचकर हत्या कर दिया। पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। बब्बन सिंह, झुल्लन प्रसाद और हरिकेश घायल हो गए। बल्लर ने थानाध्यक्ष की पिस्तौल व कारतूस भी छीन लिया। इस घटना में सुखनंदन की भी मौत हो गई थी। मामले में 23 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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घटना के बाद आरोपी ने थानाध्यक्ष की पिस्टल भी लूटी
घटना के बाद आरोपी बलिराम ने थानाध्यक्ष अरनाथ बारती की पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी लूट लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खून लगी लाठी, ईट के टुकड़े, खोखा कारतूस, लाठी के टुकड़े आदि बरामद किए थे। पुलिस ने बलिराम की निशानदेही पर लूटी गई सरकारी पिस्टल, मैगजीन व 18 कारतूस भी बरामद किया ।
इन दोषियों को सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पाण्डेय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अदालत ने अभियुक्त गण मानिकचंद, जयप्रकाश, ओमप्रकाश, उत्तम, श्री राम, मोहन, नबीउल्लाह, रज्जब व लल्ला को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बाकी आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए।
थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई थी घटना
18 दिसंबर 1985 को मारपीट के दौरान थानाध्यक्ष सहित दो लोगों की मौत थाने से मजह 200 मीटर की दूरी पर हुई थी। ग्रामीणों ने कहा कि घटना पुलिस के अड़ियल रवैये के कारण हुई। थानाध्यक्ष के मौत के बाद ही पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था।
दो सगे भाइयों समेत 9 की सजा से गांव में सन्नाटा
घटने को लेकर लंबे समय से चल रहे मुकदमें के दौरान9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन दोषियों में ओम प्रकाश और जय प्रकाश सगे भाई है। इसी तरह नबी उल्लाह उर्फ करैला व जल्ला सगे भाई हैं, शेष पांच गांव के ही हैं। यह सभी खेती-बारी कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। सजा सुनाए जाने के बाद उनके दरवाजे सहित गांव में सन्नाटा पसर गया है।
जाने-क्या था मामला
18 दिसंबर 1985 को मोदफ गांव निवासी मानिक चंद पटेल व अनुसूचित जाति के रघुनाथ के बीच लंबे समय से ग्राम समाज की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, वह जमीन निवर्तमान प्रधान पोतन सिंह द्वारा रघुनाथ को पट्टा कर दिया गया था। उक्त जमीन पर पट्टा होने के बावजूद मानिक चंद पटेल द्वारा जबरन कब्जा किया गया था। मानिक चंद उक्त जमीन पर जबरन नांदऔर चन्नी रख दिए थे। इसकी शिकायत रघुनाथ द्वारा सुरेरी थाने पर की गई थी।
शिकायत पर जांच करने पहुंचे थानाध्यक्ष अमरनाथ भारती को जांच के दौरान पता चला की उक्त नांद पूर्व प्रधान बलिराम के कहने पर रखी गई है। थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ धनवस्तेपुर पूर्व प्रधान बलिराम पटेल के घर पहुंचे। आरोप है कि पूर्व प्रधान की पिटाई की। इससे परिवार सहित गांव के लोग उग्र हो गए औऱ थानाध्यक्ष की ईंट व पत्थर से हमला कर हत्या कर दी।
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