Kaithal Crime: कैथल में चचेरे भाई की हत्या में 2 को उम्रकैद, पत्नी छोड़ कर देवर के पास रहने लगी थी; पति ने रंजिश में मारा

नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इससे घर में कलह होती है और मारपीट की नौबत आती है। ऐसा ही कैथल के गांव हाबड़ी में देखने को मिला। ऐसे मामले में कैथल में कोर्ट ने चचेरे भार्इ की हत्या के मामले में दोषी मिले ताऊ के बेटे समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। केस की सुनवाई एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक की कोर्ट में हुर्इ। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पत्नी उसे छोड़ कर चचेरे भाई के पास रहने लगी थी। इस वजह से उसने हत्या को अंजाम दिया।
सोनू और संजू के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
इस बारे में भीमा राम निवासी गांव हाबड़ी ने थाना पूंडरी में पांच अगस्त 2021 को आईपीसी की धारा 302, 201 और 120-बी के तहत सोनू निवासी हाबड़ी और संजू निवासी गांव खेड़ी मटरवा के खिलाफ अभियोग नंबर 441 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। पुलिस रिपोर्ट के हवाले से सरकारी वकील सुखदीप सिंह ने बताया कि भीमा राम का छोटा बेटा रवि कैथल में ऑटो चलाता था। भीमा के बड़े भाई पाला राम के बेटे सोनू की पत्नी पूजा की पति सोनू के साथ अनबन रहती थी। उनके बीच आए दिन लड़ाई होती थी।
पत्नी ने पति के साथ रहने से किया इंकार
करीब एक साल पहले पूजा ने अब पति सोनू और परिवार वालों को बताया कि वह अब सोनू के साथ नहीं रहना चाहती। वह आगे चलकर रवि के साथ रहूंगी। इसके बाद वह झगड़ा कर अपने मायके गांव बालू चली गई। रवि से पूजा कैथल जाकर मिलती रहती थी। इस बारे में भीमा की सोनू से रंजिश चल रही थी। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई थी। सोनू ने रवि को जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी।
सुबह रवि का शव ऑटो में मिला
3 अगस्त 2021 की रात को रवि अपनी ऑटो लेकर गांव हाबड़ी आया था। अगली सुबह करीब 8 बजे कैथल के लिए चला गया था। उसी रात को मालूम हुआ कि रवि सिरसल रोड पर ऑटो के पास रोड पर मृत पड़ा है। भीमा परिवार के साथ मौके पर गया और देखा कि रवि का शव सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके छाती, गर्दन, पेट, सिर, पीठ पर तेज हथियार से घाव के निशान थे।
मामले में 27 गवाह पेश किए गए
भीमा ने शंका जाहिर की थी कि रवि की हत्या सोनू और उसके अन्य साथियों ने मिलकर की है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके सोनू और उसके एक दोस्त संजू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सोनू ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इस मामले में 27 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 69 पेज के फैसले में सोनू और संजू को हत्या का दोषी पाया। गवाह और सबूतों को देखते हुए दोनों को उम्रकैद और 70- 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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